मां-बेटे की मारपीट करने के दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा

मां-बेटे की मारपीट करने के दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा


दतिया। करीब 3 वर्ष पुराने मारपीट के एक प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया गुंजन शर्मा ने 3 आरोपियों को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) एवं एडीपीओ प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना बीते 28 जून 17 को शामिलाती बेड़ा में बकरियां बांधने के विवाद पर फरियादिया गोराबाई पत्नी मुकेश पाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम निचरौली की मारपीट भैय्यालाल पुत्र थड़कोले एवं उसके पुत्रों बलराम एवं संजू ने लाठी-डंडों व लात-घूसों से कर दी थी, जिससे उसके सिर में चोटें आईं। फरियादिया के लड़के अरविन्द के बीच-बचाव करने पर आरोपीगण ने उसकी मारपीट भी लाठी-डंडों व लात-घूसों से कर दी थी, जिससे अरविन्द को पीठ में चोटें आईं। फरियादिया गोराबाई की शिकायत पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण उपरान्त न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।